इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर दायर PIL खारिज
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(A) के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं.
Rahul Gandhi Dual Citizenship PIL Dismissed: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के भी नागरिक हैं, जिससे वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84(A) के तहत लोकसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हैं.
केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वह अब तक की गई कार्रवाई का विवरण पेश करे. केंद्र द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद कोर्ट ने पाया कि याचिका में पर्याप्त सबूत नहीं हैं और यह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है. यह भी पढ़े: FIR Against Rahul Gandhi: राहुल गांधी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ असम में FIR दर्ज, न्याय यात्रा के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप
कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल आरोप के आधार पर किसी की नागरिकता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता. इसी आधार पर याचिका को खारिज कर दिया गया. कोर्ट का यह फैसल राहुल गांधी के हक में बड़ा ही फायदा हैं.