मुंबई: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने गुरुवार को एक 80 वर्षीय यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. दरअसल व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा और वह गिर गया, जिसके बाद यात्री की मौत हो गई. घटना 12 फरवरी की है. No More Missed Flights! अब फ्लाइट लेट होते ही WhatsApp पर आएगा मैसेज.
यात्री ने मुंबई पहुंचने पर व्हीलचेयर का अनुरोध किया था. जबकि उनकी पत्नी पहले से ही व्हीलचेयर का उपयोग कर रही थी, एयर इंडिया ने कथित तौर पर व्हीलचेयर की "भारी मांग" के कारण बुजुर्ग यात्री को इंतजार करने के लिए कहा. कथित तौर पर यात्री ने इसके बजाय चलने का विकल्प चुना और इस बीच वह गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई.
Directorate General of Civil Aviation has imposed a financial penalty of Rs 30 lakhs on Air India after an incident of non-availability of a wheelchair to an 80-year-old passenger who collapsed and died after walking from the aircraft to the airport terminal at Mumbai.
— ANI (@ANI) February 29, 2024
जांच के बाद, डीजीसीए ने एयर इंडिया को "हवाई जहाज़ द्वारा परिवहन - दिव्यांगजन और/या कम गतिशीलता वाले व्यक्तियों के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही.
अधिकारी ने कहा, सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है.