Admission Case in DPS: सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ यहां दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी कार्यालय में कथित रूप से जबरन घुसने के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी.

Salman Khurshid (Photo Credits: Twitter )

नई दिल्ली, 3 जनवरी : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) के खिलाफ यहां दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस) सोसाइटी कार्यालय में कथित रूप से जबरन घुसने के मामले में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी. खुर्शीद का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और विक्रम नाथ को बताया कि वह मध्यस्थता के लिए तैयार हैं और यह एक आदर्श स्थिति होगी. खुर्शीद ने नवंबर 2019 में समाज के नेतृत्व से जुड़े विवाद से जुड़ी घटना में दिल्ली हाइकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था.

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यवाही पर रोक केवल वर्तमान याचिका से संबंधित मामले में है." पीठ ने यह भी कहा कि खुर्शीद एक जिम्मेदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं. उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के विभिन्न आदेशों को चुनौती दी है, जिसने सोसायटी के कार्यालय में अनधिकृत प्रवेश के लिए दर्ज एक मामले में उनके और अन्य के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. दिसंबर 2019 में शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ खुर्शीद की याचिका पर नोटिस जारी किया था और पक्षकारों से मध्यस्थता का विकल्प तलाशने को कहा था और तब तक मामले में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी. यह भी पढ़ें : केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राहुल गांधी पर फर्जी बयान दिया: जयराम रमेश

पुलिस के मुताबिक, मार्च 2015 में डीपीएस सोसाइटी ने आरोप लगाया था कि खुर्शीद ने शारदा नायक के साथ सोसाइटी के कार्यालय में जबरन प्रवेश किया. हाईकोर्ट ने 2018 में खुर्शीद की निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की याचिका को स्वीकार कर लिया, जो जनवरी 2018 में पारित किया गया था, जिसमें उन्हें दक्षिणी दिल्ली की डीपीएस सोसाइटी के एक कार्यालय में कथित रूप से प्रवेश करने पर आरोपी बनाया गया था.

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