AAP विधायक सोमनाथ भारती ने अपनी 2 साल की सजा के खिलाफ दिल्ली HC में दी चुनौती
आप विधायक सोमनाथ भारती ने अपनी सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की
नई दिल्ली: आप विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के खिलाफ 2016 में एम्स के सुरक्षा कर्मी पर हमला करने के लिए सुनाई गई दो साल की जेल की सजा को मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने सजा को बरकरार रखा. कोर्ट ने भारतीय को दंगों, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अवैध रूप से लोगों को जुटाने, और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी (पीडीपीपी) अधिनियम के तहत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों के लिए जेल भेज दिया. आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की अदालत से राहत नहीं मिलने पर अपनी इस सजा को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में बुधवार को चुनौती दी.
मंगलवार को कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सोमनाथ भारती ने एक ट्वीट में उन्होंने इसे "झूठा" मामला बताया और कहा, "यह 23 मार्च का ही दिन था जब सत्ता में बैठे लोगों ने भारतीय राजनेताओं की विधिवत सहायता से शहीद-ए-आजम भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी को फांसी दी और आज फिर से, मैं सत्र अदालत से न्याय पाने में विफल रहा और झूठे मामले में लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए जेल भेजा जा रहा हूं. इंकलाब जिंदाबाद!" यह भी पढ़े: AIIMS Security Guards Assault Case: AAP विधायक सोमनाथ भारती हिरासत में लिए गए, कोर्ट ने 2 साल की सजा बरकरार रखी
बता दें कि 9 सितंबर, 2016 को भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ दिल्ली के एम्स में एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से बाउंड्री वॉल को ढहा दिया था. मजिस्ट्रेट ने पहले उल्लेख किया था कि मुख्य गवाहों ने विशेष रूप से कहा था कि आरोपी भारती भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने जेसीबी मशीन की मदद से एम्स की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया था. यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. (इनपुट एजेंसी के साथ)