नए साल पर सरकार का तोहफा: GST दर घटने से आज से सस्ती हो जाएंगी सिनेमा टिकट और टेलीविजन जैसी 23 चीजें
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

आम आदमी को नए साल (New Year) का तोहफा देते हुए सरकार ने एक जनवरी से सिनेमा टिकट (Movie Ticket), 32 इंच तक के टेलीविजन (Television) और मॉनिटर स्क्रीन (Monitor Screen) सहित 23 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दर कम करने की अधिसूचना जारी कर दी है. माल एवं सेवाकर (GST) परिषद ने 22 दिसंबर को हुई बैठक में 23 वस्तुओं और सेवाओं पर कर दर कम करने का फैसला किया था. इनमें सिनेमा टिकट, टेलीविजन और मॉनिटर स्क्रीन, पावर बैंक आदि शामिल हैं. इसके अलावा शीतित और डिब्बा बंद खास तरह की प्रसंस्कृत सब्जियों को शुल्क मुक्त कर दिया गया. उपभोक्ताओं को मंगलवार से इन वस्तुओं के लिए कम दाम देने होंगे. एक जनवरी से इन वस्तुओं पर जीएसटी दर कम हो जायेगी. जिसके परिणामस्वरूप इनके दाम घट सकते हैं.

जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं और सेवाओं पर 28 प्रतिशत की दर को कम कर दिया था. कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है जबकि कुछ सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर को कम कर 12 प्रतिशत किया गया है. जीएसटी की 28 प्रतिशत की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामानों, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रिन, एयरकंडीसनर्स और डिशवाशर्स पर ही रह गई है. परिषद ने दिव्यांग व्यक्तियों के काम आने वाले वाहक साधनों के कलपुर्जो पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. माल परिवहन वाहनों के तीसरे पक्ष की बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर को 18 से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया.

संगमरमर के अनगढ़े पत्थर, प्राकृतिक कॉर्क, टहलने वाली छड़ियां, फ्लाई ऐश से बनी ईंटें आदि पर अब पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. संगीत की किताबों, बिना पके या भाप अथवा उबालकर पकायी गयी सब्जियों तथा फ्रोजेन, ब्रांडेड और प्रसंस्करण की ऐसी अवस्था वाली सब्जियां जो उस रूप में उपभोग लायक नहीं हों... आदि पर अब जीएसटी नहीं लगेगा. जन-धन योजना के तहत खुले आधारभूत बचत खातों के धारकों को भी अब बैंकों की सेवाओं के लिये जीएसटी नहीं देना होगा. सरकार द्वारा परिचालित गैर-अधिसूचित अथवा चार्टर्ड उड़ानों के जरिये यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को अब पांच प्रतिशत की ही दर से जीएसटी भुगतान करना होगा. यह भी पढ़ें- नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, 120 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, मंगलवार से लागू होगी नई कीमत

इनके अलावा 100 रुपये तक की सिनेमा टिकटों पर अब 18 प्रतिशत के बजाय 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. सौ रुपये से अधिक वाली सिनेमा टिकटों पर भी अब 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. बत्तीस इंच तक के मॉनिटरों और टेलीविजन स्क्रीनों और पावर बैंकों पर भी अब पहले के 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा.

एजेंसी इनपुट