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दिल्ली: उत्तरी रोहिणी और प्रशांत विहार इलाकों में 2 हुक्का बार का भंडाफोड़, 65 गिरफ्तार

राष्ट्रीय राजधानी शहर के उत्तरी रोहिणी और प्रशांत विहार इलाकों में अवैध रूप से चल रहे दो हुक्का बार का भंडाफोड़ हुआ है. 1 जनवरी को पुलिस ने रोहिणी के दुकान नंबर 210, आरजी कॉम्प्लेक्स, डीसी चौक मार्केट सेक्टर-9, रोहिणी में छापेमारी की, जहां अपटाउन कैफे के नाम से अवैध हुक्का बार चालू पाया गया.

दिल्ली: उत्तरी रोहिणी और प्रशांत विहार इलाकों में 2 हुक्का बार का भंडाफोड़, 65 गिरफ्तार
गिरफ्तार/ प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Facebook)

नई दिल्ली, 4 जनवरी: राष्ट्रीय राजधानी शहर के उत्तरी रोहिणी और प्रशांत विहार इलाकों में अवैध रूप से चल रहे दो हुक्का बार का भंडाफोड़ हुआ है. उनके मालिकों और प्रबंधकों सहित 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. 1 जनवरी को पुलिस ने रोहिणी के दुकान नंबर 210, आरजी कॉम्प्लेक्स, डीसी चौक मार्केट सेक्टर-9, रोहिणी में छापेमारी की, जहां अपटाउन कैफे के नाम से अवैध हुक्का बार चालू पाया गया और 22 लोग कोविड-19 मानकों का घोर उल्लंघन करते हुए हुक्के पर नाचते और धूम्रपान करते पाए गए.

इसके अलावा चार लोग ऐसे थे जो ग्राहकों को हुक्के परोस रहे थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया. मालिक की पहचान अलीपुर के रहने वाले 23 वर्षीय साहिल के रूप में हुई. चिमनी और पाइप के साथ कुल 10 हुक्के, 1 पैकेट रॉयल स्मोकिंग विदेशी फ्लेवर्ड 'शीशा' शीरा, इलेक्ट्रिक हीटर, 10 कुंडल और अन्य सामग्री भी जब्त की गई. दो जनवरी को पुलिस ने सेक्टर-8 रोहिणी के बालाजी प्लाजा स्थित मड हाउस रेस्टोरेंट और लाउंज में छापेमारी की, जहां अवैध हुक्का बार चालू पाया गया और 32 लोग धूम्रपान करते हुए पाए गए.

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इसके अलावा ग्राहकों को हुक्का परोसने वाले 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया. डीसीपी रोहिणी पीके मिश्रा ने कहा, 32 लोगों में से 20 पुरुष और 12 महिलाएं थीं और इनमें तीन नाबालिग भी थे. तीनों मालिकों-अमित धनखड़, संजय अग्रवाल और परदीप सिंघल की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. चिमनी व पाइप के साथ कुल 12 हुक्के, 1 पैकेट फिल्टर, 2 पैकेट कोयला, 2 पैकेट (ओपन बॉक्स) तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए.

प्रशांत विहार थाने में भारतीय दंड संहिता, सिगरेट एवं अन्य टोबाको उत्पाद अधिनियम (कोटपा) और महामारी रोग अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि उत्तर रोहिणी थाने में दर्ज मामले में किशोर न्याय (देखभाल एवं बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2015 की संबंधित धाराओं के साथ-साथ अन्य धाराओं को जोड़ा गया.

(The above story first appeared on LatestLY on Jan 04, 2021 07:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).