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सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म 'काला' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

'काला' का निर्माण वंडरबार फिल्म्स द्वारा किया गया है. पा. रंजीत इसके निर्देशक हैं और रजनीकांत प्रमुख भूमिका में हैं. यह फिल्म गुरुवार को रिलीज होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म 'काला' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म 'काला' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया (Photo Credit: Scroll)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को रजनीकांत अभिनीत तमिल फिल्म 'काला' की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि फिल्म की रिलीज से सिर्फ एक दिन पहले इसकी स्क्रीनिंग पर रोक नहीं लगाई जा सकती. न्यायमूर्ति ए. के. गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने कहा कि हर कोई फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहा है और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं. उन्होंने साथ ही यह भी साफ कर दिया कि अगर याचिकाकर्ता के. एस. राजशेखरन का यह दावा सही साबित पाया जाएगा कि 'काला' की कहानी उनकी कहानी 'कारिकलन' से चुराई गई है तो वह मुआवजे के हकदार होंगे.

'काला' का निर्माण वंडरबार फिल्म्स द्वारा किया गया है. पा. रंजीत इसके निर्देशक हैं और रजनीकांत प्रमुख भूमिका में हैं। यह फिल्म गुरुवार को रिलीज होगी. राजशेखरन ने 16 जून को फिल्म की रिलीज के पक्ष में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है.

याचिकाकर्ता राजशेखरन का दावा है कि उन्होंने चोला नरेश कारिकलन के बारे में उन्होंने काल्पनिक कहानी उस वक्त लिखी थी जब वह कक्षा 12 के छात्र थे. याचिकाकर्ता के वकील आकाश काकड़े ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कॉपीराइट के लिए आवेदन किया था जो 60 वर्षो के लिए मान्य है.

उन्होंने कहा कि फिल्म 'कारिकलन' का शीर्षक दक्षिण भारतीय फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स में पंजीकृत है, जिसे दस साल के लिए नवीनीकृत किया गया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 06, 2018 04:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).