
Ram Gopal Varma Arrested: फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा, जिन्होंने हाल ही में अपनी फिल्म 'सिंडिकेट' की घोषणा की थी, को चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई है. अंधेरी मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सात साल से चल रहे इस मामले में फैसला सुनाया. मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामगोपाल वर्मा की गैरमौजूदगी के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया.
रिपोर्ट्स के अनुसार, रामगोपाल वर्मा को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दोषी पाया गया है, जिसमें चेक बाउंस होने पर सजा का प्रावधान है. कोर्ट ने वर्मा को शिकायतकर्ता को तीन महीने के भीतर 3.72 लाख रुपए मुआवजे के रूप में चुकाने का निर्देश दिया है. अगर वह इस आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
रामगोपाल वर्मा हुए अरेस्ट:
Ram Gopal Varma Arrested, Court Issues Non-Bailable Warrant In Cheque Bounce Case#TNCards #RamGopalVarma
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— TIMES NOW (@TimesNow) January 24, 2025
मैजिस्ट्रेट वाई.पी. पुजारी ने कहा, "आरोपी ने ट्रायल के दौरान हिरासत में कोई समय नहीं बिताया है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 428 के तहत सजा की अवधि में कोई कटौती नहीं होगी." 2018 में 'श्री' नाम की एक संस्था ने महेशचंद्र मिश्रा के जरिए रामगोपाल वर्मा की कंपनी के खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. 2022 में वर्मा को 5,000 रुपए के निजी मुचलके और नकद जमानत पर रिहा किया गया था. अब यह देखना होगा कि वर्मा कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं या उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.