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Delhi High Court Rules Against AR Rahman: दिल्ली हाईकोर्ट का ए.आर. रहमान पर बड़ा फैसला, कॉपीराइट उल्लंघन पर ठोका 2 लाख का जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के खिलाफ एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है. यह आदेश शास्त्रीय गायक और पद्मश्री सम्मानित उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे के तहत आया है

Delhi High Court Rules Against AR Rahman: दिल्ली हाईकोर्ट का ए.आर. रहमान पर बड़ा फैसला, कॉपीराइट उल्लंघन पर ठोका 2 लाख का जुर्माना
AR Rahman (Photo Credits: Facebook)

Delhi High Court Rules Against AR Rahman: दिल्ली हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान के खिलाफ एक अहम अंतरिम आदेश पारित किया है. यह आदेश शास्त्रीय गायक और पद्मश्री सम्मानित उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर द्वारा दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे के तहत आया है. मामला मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म "पोन्नियिन सेलवन 2" के चर्चित गीत "वीरा राजा वीरा" से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने डागर परिवार की पारंपरिक रचना "शिव स्तुति" की हूबहू प्रति माना है.

अदालत ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे दो करोड़ रुपये की राशि कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करें. इसके अलावा, वादी उस्ताद फ़ैयाज़ वासिफुद्दीन डागर को दो लाख रुपये की लागत भी चुकानी होगी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस गाने के साथ एक नया क्रेडिट स्लाइड डाला जाए, जिसमें वादी और उनके परिवार को उचित श्रेय दिया जाए.

एआर रहमान के खिलाफ कोर्ट का निर्णय:

 

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यह मामला भारतीय संगीत जगत के लिए एक बड़ा संकेत है कि पारंपरिक और शास्त्रीय रचनाओं के कॉपीराइट अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए. ए.आर. रहमान जैसे प्रतिष्ठित कलाकार के खिलाफ आया यह फैसला संगीत जगत में कॉपीराइट को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 26, 2025 11:40 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).