Rhea Chakraborty Bail Conditions: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स केस (Drugs Case) में आज रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने जमानत दे दी है. तकरीबन एक महीने तक जेल में रहने के बाद आज रिया की रिहाई के आदेश दिए गए. वहीं उनके भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया. जानकारी के अनुसार, अदालत ने रिया को जमानत देने से पहले कुछ बड़ी शर्तें रखी जिसके बाद ही उनकी रिहाई के आदेश दिए गए.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस कोतवाल ने रिया को जमानत देते हुए 1 लाख रूपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करने को कहा है. खास बात ये रही कि उन्हें जमानती मुचलके जमा करने का समय दिया गया है जिसके चलते उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए गए.
हाईकोर्ट ने रिया को आदेश देते हुए अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है. उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और वो भारत नहीं छोड़ सकती हैं. इसी के साथ मुंबई में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने बिना यात्रा की जानकारी दिए उनके मुंबई से बाहर यात्रा पर भी रोक लगाई है. रिया को विशेष एनडीपीएस अदालत की क्षेत्राधिकार के बाहर जाने की इजाजत नहीं है.
आदेश दिए जाने के बाद सोलिसिटर जनरल ने अदालत से इस आदेश पर एक हफ्ते के स्टे की मांग की. उन्होंने कहा, "इस मामले में कानून के कई सवाल सम्मिलित होते हैं और इसलिए हम इस आदेश को कानून रूप से परखना चाहते हैं. "
इसके बाद जस्टिस सारंग कोतवाल ने इस आर्डर पर स्टेज लगाने से इनकार करते हुए पूछा, "तुम्हें क्या परखना है? मैंने माना है कि एनडीपीएस (नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस) अधिनियम के तहत सभी अपराध गैर-जमानती हैं." इतना कहकर उन्होंने अनिल सिंह के अनुरोध को ठुकरा दिया.
आपको बता दें कि इस केस में अब्दुल बासित परिहार की भी जमानत याचिका को ठुकरा दिया. उनपर आरोप है कि वो शोविक के जरिए अवैध रूप से सुशांत को ड्रग्स देते थे.