‘बधाई हो’ के निर्देशक, निर्माता और अभिनेताओं को नोटिस, फिल्म से धूम्रपान के सीन हटाने की मांग
निदेशक, निर्माता और अभिनेताओं को नोटिस जारी कर फिल्म में से धूम्रपान के दृश्यों और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन हटाने को कहा है. अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ एस.के अरोड़ा ने कहा कि फिल्म में धूम्रपान के ढेर सारे दृश्य हैं.
नयी दिल्ली: निदेशक, निर्माता और अभिनेताओं को नोटिस जारी कर फिल्म में से धूम्रपान के दृश्यों और तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन हटाने को कहा है. अतिरिक्त निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ एस.के अरोड़ा ने कहा कि फिल्म में धूम्रपान के ढेर सारे दृश्य हैं. फिल्म में बार बार एक तंबाकू की दुकान दिखाई गई है जिसमें तंबाकू पैकेट दिखाए गए. ये सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) की धारा पांच का उल्लंघन हैं.
सीओटीपीए की धारा 22 के तहत यह दंडनीय अपराध है. अरोड़ा ने कहा, ‘‘हाल में रिलीज हुई फिल्म ‘बधाई हो’ के निदेशक, निर्माता और अभिनेताओं को सख्त अनुपालन नोटिस जारी कर उनसे फिल्म में से धूम्रपान के दृश्यों को हटाने के साथ-साथ तंबाकू उत्पाद के विज्ञापन भी हटाने को कहा गया है क्योंकि सीओटीपीए के तहत यह अपराध है.’’
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उन्होंने कहा कि पहले अपराध में दो साल तक की सजा या एक हजार रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं जबकि दूसरे अपराध में पांच वर्ष तक की कैद और पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सीओटीपीए की धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के तौर पर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है. उन्होंने कहा कि युवाओं की खातिर इनसे बचा जा सकता था क्योंकि युवा बॉलीवुड अभिनेताओं को ‘भगवान की तरह मानते हैं और आंखें मूंद कर उनका अनुसरण करते हैं.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 28, 2018 04:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

