पेरियार विवाद: मद्रास HC ने रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका खारिज की
मद्रास उच्च न्यायालय ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी ‘‘पेरियार’’ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया.
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court) ने तर्कवादी नेता ई वी रामास्वामी ‘‘पेरियार’’ के खिलाफ टिप्पणी को लेकर अभिनेता रजनीकांत (Rajinikanth) के खिलाफ दायर याचिका याचिकाकर्ता द्वारा वापस लिए जाने के कारण शुक्रवार को इसे खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति पी राजमणिकम द्रविड़र विदुतलाई कझगम नामक संगठन की याचिका पर सुनवाई की.
सरकारी वकील ए नटराजन ने दलील दी कि याचिकाकर्ता उपलब्ध वैकल्पिक उपाय अपनाने के बगैर ही अदालत आया है. यह भी पढ़े: रजनीकांत ने साफ कहा- पेरियार रैली पर टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगूंगा
न्यायमूर्ति राजमणिकम ने याचिकाकर्ताओं के वकील से पूछा कि क्या वह याचिका वापस लेना चाहते हैं. वकील द्वारा इस पर सहमति जताने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.
Tags
संबंधित खबरें
Sabarimala Gold Theft Case: सबरीमाला मंदिर के मुख्य पुजारी कंदरारू राजीवरू कौन हैं? SIT ने सोने की चोरी और हेराफेरी के आरोप में किया गिरफ्तार
HC on Working Wife: तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला, कामकाजी पत्नी का खाना न बनाना 'क्रूरता' नहीं, पति की तलाक की याचिका खारिज
डॉन अबू सलेम ने बड़े भाई अबू हाकिम के निधन के बाद मांगी इमरजेंसी पैरोल, बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख
IRCTC Scam case: आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव को दिल्ली HC से बड़ा झटका, ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार
\