बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के नाम एक खास संदेश लिखा और अपने इस नोट में उन्हें बीएमसी को राज्य सरकार का 'पालतू' कहकर बुलाया. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में इमारतों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888 की धारा 351 में उल्लेखित नियमों का जिक्र किया.
इसमें लिखा गया, "इमारतों की संरचना को नुकसान पहुंचाने के संबंध में नगर निगम के नियम- व्यक्ति विशेष को 15 दिनों का नोटिस दिए जाने के बाद ही इमारत की संरचना ढहाई जा सकती है. संरचना अवैध होने पर भी उसे तोड़ते वक्त अगर नगर निगम नियमों का उल्लंघन करता है, तो उन्हें कुछ मुआवजे का भुगतान करना पड़ता है और जिन भी ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान किया है, उनकी वसूली उन अधिकारियों से की जाती है, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है." कंगना ने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, "महाराष्ट्र सरकार और इनके पालतू बीएमसी के लिए एक खास संदेश." यह भी पढ़े:कंगना रनौत के बयान पर भड़के ताजदार अमरोही, कहा- नहीं हुआ था मीना कुमारी का हलाला
आपको बता दें कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने कंगना रनौत की याचिका पर हलफनामा दायर कर 2 करोड़ का हर्जाना निराधार और फर्जी बताया है. कंगना रनौत ने बीएमसी द्वारा ऑफिस तोड़े जाने पर 2 करोड़ का हर्जाना मांगा था. वहीं अब बीएमसी ने इस हर्जाने को निराधार और करार दिया है.