काला हिरण शिकार मामला: जोधपुर कोर्ट का फरमान, अगर पेश नहीं हुए सलमान खान तो रद्द होगी जमानत
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को लेकर जोधपुर कोर्ट ने फरमान जारी करते हुए कहा कि अगर वो अगली सुनवाई के दौरान पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत को रद्द कर दी जाएगी. ऐसे में अब सलमान खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है
काला हिरण शिकार मामले (Black Buck Poaching Case) में सलमान खान (Salman Khan) को लेकर आज जोधपुर कोर्ट (Jodhpur Court) ने फरमान जारी कर दिया है. कोर्ट ने इस केस में अब सख्त रवैया अपनाते ही कहा कि अगर अगली सुनवाई के दौरान सलमान कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत (bail) रद्द कर दी जाएगी. इसका मतलब ये कि कोर्ट में हाजिर न होने पर सलमान को एक बार फिर सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है.
सलमान खान के इस केस को लेकर 5 अप्रैल, 2018 को जोधपुर कोर्ट ने 5 साल जेल की सजा सुनाई थी. कोर्ट के फैसले के बाद उनके वकीलों ने उनकी जमानत याचिका दायर की थी. इसके बाद कोर्ट ने 7 अप्रैल को सलमान खान को 25-25 हजार के दो जमानती मुचलके भरवाने के बाद रिहा कर दिया.
बिश्नोई समाज (Bishnoi Community) ने सलमान खान के खिलाफ इस केस को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की. कोर्ट में दलीलों को सुनने के बाद 5 साल कारावास की सजा सुनाई गई. बाद में सलमान जमानत पर रिहा हुआ थे. लेकिन इसके बाद से ही सलमान कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई दफा गैरहाजिर रहे हैं.
अब कोर्ट ने सलमान खान को लेकर अपना आदेश जारी कर दिया है. बताते चलें कि कोर्ट ने इस केस में सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान और एक्ट्रेस नीलम को बरी कर दिया था.