नयी दिल्ली, दो जनवरी मीडिया कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ज़ीईईएल) पर 211.41 करोड़ रुपये की कर्ज चूक का आरोप लगाते हुए आईपीआरएस लिमिटेड ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से गुहार लगाई है।
ज़ीईईएल ने सोमवार को शेयर बाजारों को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वह इस दावे को खारिज करने वाला अपना जवाब जल्द ही दाखिल करेगी। उसने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच दावा की राशि को लेकर विवाद चल रहा है।
गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्यरत 'इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसायटी' (आईपीआरएस) से लेखक, संगीतकार एवं संगीत प्रकाशक जुड़े हुए हैं। आईपीआरएस ने ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला संहिता (आईबीसी) की धारा नौ के तहत खुद को परिचालक कर्जदाता बताते हुए दावा पेश किया है। उसने साहित्य एवं संगीत कार्यों के इस्तेमाल पर देय रॉयल्टी के एवज में दावेदारी पेश की है।
ज़ी एंटरटेनमेंट ने कहा, "एनसीएलटी की मुंबई के समक्ष आईपीआरएस ने कंपनी के खिलाफ आईबीसी की धारा नौ के तहत याचिका दाखिल की है। इसमें 211.14 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान में चूक को लेकर कर्ज समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है।"
पिछले महीने आईडीबीआई बैंक ने भी अपने बकाये कर्ज की वसूली के लिए ज़ीईईएल के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में अर्जी लगाई थी। बैंक ने 149.60 करोड़ रुपये का बकाया होने का दावा किया है।
प्रेम
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