हरियाणा में मास्क पहनना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई का : गृह मंत्री अनिल विज
विज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, “मैंने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है कि जो कोई घर से बाहर निकलेगा, उसे मास्क पहनना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।’’
चंडीगढ़, 12 अप्रैल हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को कहा कि राज्य में लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर निकलने की स्थिति में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
विज राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा, “मैंने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है कि जो कोई घर से बाहर निकलेगा, उसे मास्क पहनना होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।’’
उन्होंने कहा कि लोग मास्क पहन सकते हैं या कपड़े, स्कार्फ आदि से अपना चेहरा ढंक सकते हैं।
इससे पहले, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी राज्य के लोगों से अपील की थी कि वे घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनें।
हरियाणा में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गयी है। रविवार को ऐसे मामलों की कुल संख्या बढ़कर 179 हो गई है। संक्रमित लोगों में एक डॉक्टर सहित पांच स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं।
राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में नूंह (45), गुरुग्राम (32), फरीदाबाद (31) और पलवल (29) शामिल हैं।
विज ने कहा कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि का कारण तबलीगी जमात के कई सदस्यों का इससे संक्रमित होना है।
इन दिनों अधिकतर निजी क्लीनिक बंद हैं। ऐसे में विज ने डॉक्टरों से ऐसे कठिन समय में अपने क्लीनिक खुले रखने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, ‘‘ मैं गैर सरकारी डॉक्टरों से अपील कर रहा हूं। इन कठिन समय के दौरान, उन्हें राज्य में अपने क्लीनिक खोलने चाहिए। उनमें से 70 फीसदी से अधिक ने अपने क्लीनिक बंद कर दिए हैं। सरकारी हो या गैर-सरकारी डॉक्टर, दोनों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)