जरुरी जानकारी | वेदांता के गोवा संयंत्र को पर्यावरण मंजूरी के बिना परिचालन की मंजूरी नहीं : एनजीटी

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नयी दिल्ली, नौ मार्च राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने व्यवस्था दी है कि पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के बिना वेदांता के गोवा के धरबंदोरा क्षेत्र के खनन संयंत्र के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एनजीटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि 2019 में इस संयंत्र को दोबारा चालू किया गया, लेकिन इसके लिए भी पर्यावरण मंजूरी की जरूरत थी।

पीठ ने कहा, ‘‘इसी के अनुरूप हमारा मानना है कि यह अपील टिकने योग्य है और संयंत्र के परिचालन के लिए पहले पर्यावरण मंजूरी की जरूरत है।’’ पीठ ने कहा कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कानून के प्रवर्तन के लिए इसी के अनुरूप आगे उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।’’

अधिकरण ने कहा कि यह संयंत्र 2019 में दोबारा शुरू हो गया। यदि संयंत्र की शुरुआत 2006 से पहले भी हुई हो, तो भी इसे दोबारा चालू करने के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत थी।

एनजीटी ने कहा, ‘‘जिस समय पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं थी उस दौरान संयंत्र का स्थिति अलग था। रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि संयंत्र का गंतव्य 14 सितंबर, 2006 के बाद 2012 में बदला। चूंकि 2019 से पहले संयंत्र का परिचालन मुद्दा नहीं है, ऐसे में हम सिर्फ 2019 में संयंत्र को दोबारा चालू किए जाने के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं।’’

अजय

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