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वरदराजन को मिली अग्रिम जमानत

एक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता, आईटी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत कोतवाली अयोध्या पुलिस में दर्ज है ।

वरदराजन को मिली अग्रिम जमानत
जमात

पीठ ने कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिये जाने के बाद भी अग्रिम जमानत मंजूर की जा सकती है । वरदराजन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान देने के लिए अयोध्या कोतवाली में दो प्राथमिकी दर्ज हैं ।

एक प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता, आईटी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के तहत कोतवाली अयोध्या पुलिस में दर्ज है ।

न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने 13 मई को सुरक्षित किये गये फैसले को सुनाते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह अपना अमेरिकी पासपोर्ट तत्काल जमा कर दे और निचली अदालत की अनुमति के बिना देश छोडकर ना जायें ।

पीठ ने अग्रिम जमानत की याचिका को स्वीकार करने से पहले वरदराजन पर कई और पाबंदियां लगायीं ।

वरिष्ठ वकील आई बी सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार उस वास्तविक चूक के लिए निशाना बना रही है, जो प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही तत्काल सही कर ली गयी थी ।

अपर महाधिवक्ता वी के साही ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने जो कुछ किया, वह सांप्रदायिक सदभाव बिगाडने वाला कार्य था ।

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(The above story first appeared on LatestLY on May 16, 2020 12:01 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).