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देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को उसकी पत्नी और प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

देश की खबरें | उत्तर प्रदेश : पति की हत्या के मामले में दोषी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

बलिया, अक्तूबर उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक अदालत ने एक युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को उसकी पत्नी और प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) विक्रांत वीर ने मंगलवार को बताया कि जिला न्यायधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने एक वर्ष पुराने इस मामले की सुनवाई पूरी कर दोनों आरोपियों पुष्पा और सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के सिकरिया खुर्द गांव में 27 अक्टूबर 2023 की रात आरोपी पुष्पा और प्रेमी सोनू ने योजना बनाकर पहले बब्लू पासवान को शराब पिलाई और उसके बाद तालाब के किनारे ले जाकर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी।

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने शव को कुएं में फेंक दिया।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि इस मामले में बब्लू के भाई की तहरीर पर पत्नी पुष्पा और प्रेमी सोनू के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसपर सुनवाई पूरी होने के बाद सजा सुनाई गयी।

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 08, 2024 09:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).