देश की खबरें | गैरकानूनी मुलाकात: अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को शीर्ष अदालत ने दी जमानत

नयी दिल्ली, 11 अगस्त उच्चतम न्यायालय ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को शुक्रवार को जमानत दे दी, जिन्हें जेल में अपने पति से कथित तौर पर गैरकानूनी मुलाकात के लिए गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने निकहत को यह कहते हुए राहत दी कि याचिकाकर्ता एक महिला है और एक साल के बच्चे की मां है।

अदालत ने कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता एक महिला है और उसका एक साल का बच्चा है, इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम यह उचित मानते हैं कि याचिकाकर्ता को उचित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए, लेकिन यह निचली अदालत द्वारा लगाई गई उचित शर्तों के अधीन होगा।’’

पीठ ने कहा, ‘‘जमानत की अन्य शर्तों में से एक शर्त यह होगी कि निचली अदालत से उचित आदेश प्राप्त करने के बाद ही वह अपने पति से मुलाकात के लिए जेल जाएगी।’’ शीर्ष अदालत ने निकहत बानो को यह भी निर्देश दिया कि वह किसी भी जमानत शर्त का उल्लंघन न करे।

शीर्ष अदालत ने बानो को निचली अदालत से अनुमति लिये बिना कासगंज जेल में अपने पति अब्बास अंसारी से मिलने पर भी रोक लगा दी।

बानो ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आरोपों की गंभीरता और मामले में बानो की संलिप्तता को देखते हुए 29 मई को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

गत फरवरी में पुलिस और जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करके अंसारी और उसकी पत्नी बानो के साथ-साथ उनके चालक नियाज की मुलाकात की जानकारी मिलने पर चित्रकूट जिला जेल में छापा मारा था।

बानो के पास से कई मोबाइल फोन और विदेशी मुद्रा समेत अन्य सामग्री मिली थी। बाद में बानो और नियाज़ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

बानो पर गवाहों को धमकाने, अपने पति के लिए जेल में सुविधाएं उपलब्ध कराने, जेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रलोभन देने और उपहार देने का आरोप है।

निकहत को चित्रकूट जेल के पास एक घर दिलाने और अब्बास से उसकी मुलाकात में मदद करने वाले फराज खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने जेल वार्डन जगमोहन, जेलर संतोष कुमार, जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर और उप जेलर चंद्रकला को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले में अंसारी, निकहत बानो, नियाज, खान और नवनीत सचान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है।

इस संबंध में 11 फरवरी को उपनिरीक्षक श्याम देव सिंह की शिकायत पर कर्वी थाने में मामला दर्ज किया गया था।

मऊ से विधायक एवं जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी धनशोधन मामले में जेल में है।

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