UP Gang-Rape: किशोरी के सामूहिक बलात्कार के मामले में दो दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा
ललितपुर जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया.
ललितपुर (उप्र), 16 सितंबर : ललितपुर जिले की एक विशेष अदालत ने 17 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर जुर्माना लगाया. विशेष लोक अभियोजक रमेश कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश चन्द्र मोहन श्रीवास्तव की अदालत ने दोषियों को बुधवार को यह सजा सुनाई.
अदालत ने जखौरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ 12 जून, 2015 की रात सामूहिक बलात्कार किये जाने का दोषी पाए जाने पर सिरोन कलां गांव के रहने वाले राहुल लोधी (23) और विनैका गांव के रहने वाले त्रिलोक (24) को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया. यह भी पढ़ें : Delhi: मायापुरी फेज-2 इलाके की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 12 गाड़ियां पहुंचीं
उन्होंने बताया कि किशोरी 12 जून, 2015 को अपने परिजन के साथ जखौरा क्षेत्र के एक गांव में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गई थी. उसी दौरान वह रात करीब आठ बजे शौच के लिए घर से बाहर गई और तभी दोनों युवक उसे मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर गांव से तीन किलोमीटर दूर ले गए तथा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया.