देश की खबरें | त्रिपुरा हिंसा : स्वतंत्र जांच का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ता से उच्च न्यायालय जाने को कहा

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नयी दिल्ली,25 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने त्रिपुरा में पिछले साल हुई हिंसा की कथित घटनाओं की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच का अनुरोध करने वाले एक याचिकाकर्ता को राज्य के उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दे दी, जहां इसी तरह के एक विषय की सुनवाई की गई है।

न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ता एत्तेशाम हाशमी के त्रिपुरा उच्च न्यायालय में सशरीर उपस्थित होने का विकल्प चुनने की स्थिति में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय की सहायता करने की अनुमति देते हैं ताकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उठाये गये मुद्दों सहित सभी पहलुओं पर व्यापक विचार किया जा सके। ’’

पीठ ने कहा, ‘‘आपत्तियों के मद्देनजर, हम याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह अनुरोध करते हैं कि वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अधिवक्ता के मार्फत दलील पेश करने की अनुमति दी जाए।’’

हाशमी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ता के वहां जाने का विकल्प चुनने की स्थिति में पुलिस द्वारा उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

त्रिपुरा सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिकाकर्ता को सोशल मीडिया पर उकसाने वाली या भड़काऊ पोस्ट नहीं करना चाहिए।

मेहता ने कहा, ‘‘उच्च न्यायालय ने विषय का स्वत: संज्ञान लिया है, हम उसकी सहायता करेंगे। ’’

भूषण ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उस रिपोर्ट के बारे में पोस्ट किया था जो उस हिंसा के बारे में सार्वजनिक की गई थी, जिसके तहत मस्जिद और अन्य स्थानों को नुकसान पहुंचाया गया था।

इस पर पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हम स्पष्ट करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता सशरीर उच्च न्यायालय में पेश होता है तो त्रिपुरा पुलिस द्वारा कोई कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

पिछले साल दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले होने की खबरें आने के बाद त्रिपुरा में आगजनी, लूटपाट और हिंसा की घटनाएं देखने को मिली थी।

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