देश की खबरें | टोरेस ज्वैलरी प्रकरण: ईडी ने 21 करोड़ रुपये की बैंक जमाराशि (के लेन-देन) पर रोक लगायी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मुंबई स्थित टोरेस ज्वैलरी समूह के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल में छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि (के लेनदेन) पर रोक लगा दी है। इस समूह पर निवेश धोखाधड़ी के जरिए कई निवेशकों को ठगने का आरोप है।

नयी दिल्ली, 24 जनवरी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मुंबई स्थित टोरेस ज्वैलरी समूह के प्रवर्तकों के खिलाफ हाल में छापेमारी के दौरान 21 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक जमा राशि (के लेनदेन) पर रोक लगा दी है। इस समूह पर निवेश धोखाधड़ी के जरिए कई निवेशकों को ठगने का आरोप है।

ईडी ने एक बयान में कहा कि इस सप्ताह के शुरू में ‘प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड’ (जिसने टोरेस ज्वैलरी ब्रांड शुरू किया था) के खिलाफ इस मामले में मुंबई और जयपुर में 13 परिसरों पर छापेमारी की गई।

अधिकारियों के अनुसार 3700 से अधिक निवेशकों ने उनके साथ 57 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी किये जाने की मुंबई पुलिस से शिकायत की है।

यह कथित धोखाधड़ी तब सामने आई जब इस महीने की शुरुआत में सैकड़ों निवेशक दादर (पश्चिम) में टोरेस वास्तु सेंटर भवन में ब्रांड के स्टोर पर एकत्र हुए थे, क्योंकि कंपनी ने उन्हें वादा की गई रकम का भुगतान बंद कर दिया था।

मुंबई पुलिस ने इस मामले में अबतक तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें दो विदेशी नागरिक हैं। ये तीनों उज्बेक नागरिक तजागुल जसातोव, रूसी नागरिक वेलेंटीना गणेश कुमार और सर्वेश सुर्वे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने उमरखाड़ी (मुंबई) में कंपनी के निदेशक सुर्वे के आवासीय परिसरों, जयपुर के किशनपोल बाजार में ‘जेमेथिस्ट’ तथा जयपुर के जौहरी बाजार एवं मुंबई के कलबादेवी में ‘स्टेलर ट्रेडिंग कंपनी’ जैसी संबद्ध संस्थाओं के कार्यालयों पर छापेमारी की।

उसने कहा कि मुंबई के मुलुंड में (आरोपियों के) प्रमुख सहयोगी लल्लन सिंह और मुंबई के ओपेरा हाउस में एक संदिग्ध हवाला कारोबारी अल्पेश प्रवीणचंद्र खारा के परिसरों की भी तलाशी ली गई।

धनशोधन का यह मामला नवी मुंबई (वाशी) पुलिस द्वारा ‘प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशकों और सहयोगियों के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। बाद में उनके खिलाफ मुंबई और पड़ोसी ठाणे जिले में तीन और प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

निदेशालय के मुताबिक आरोपी कंपनी और उसके सहयोगियों के कई बैंक खातों की जांच की गई और ईडी को इस दौरान ‘संदिग्ध’ लेन-देन का पता चला।

ईडी ने दावा किया कि सिंह से जुड़ी विभिन्न ‘छद्म संस्थाओं’ से कंपनी के खातों में 13.78 करोड़ रुपये की धनराशि आयी थी और इस रकम का उपयोग मुंबई में टोरेस ज्वैलरी का व्यावसायिक संचालन शुरू करने के लिए किया गया।

निदेशालय ने कहा कि तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज जब्त किए गए, जबकि 21.75 करोड़ रुपये की बैंक जमा राशि (के लेन-देन) पर रोक लगा दी गयी।

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