देश की खबरें | युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने विमान में प्रदर्शन करने की साजिश रची: विजयन
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पिछले महीने एक विमान के अंदर युवा कांग्रेस के विरोध से संबंधित एक घटना में पूर्व मंत्री ई पी जयराजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाली विपक्ष की मांग मंगलवार को खारिज कर दी और कहा कि एलडीएफ संयोजक वास्तव में हमलावरों से मुख्यमंत्री की रक्षा कर रहे थे।
तिरुवनंतपुरम, 19 जुलाई केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पिछले महीने एक विमान के अंदर युवा कांग्रेस के विरोध से संबंधित एक घटना में पूर्व मंत्री ई पी जयराजन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करने वाली विपक्ष की मांग मंगलवार को खारिज कर दी और कहा कि एलडीएफ संयोजक वास्तव में हमलावरों से मुख्यमंत्री की रक्षा कर रहे थे।
विपक्ष के नेता वी डी सतीशन की दलील का जवाब देते हुए विजयन ने कहा कि जांच से संकेत मिलता है कि युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व सहित कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अंजाम देने की साजिश रची थी।
विजयन ने एक विस्तृत जवाब में एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर भी निशाना साधा जिसने पिछले महीने राज्य के मुख्यमंत्री को ले जा रहे विमान में विरोध प्रदर्शन के संबंध में सोमवार को जयराजन और युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था।
विजयन ने विधानसभा को बताया कि ऐसे आरोप हैं कि इंडिगो की आंतरिक शिकायत समिति का आदेश एकतरफा था और आदेश ही कहता है कि यह एकतरफा आदेश है। विजयन ने कहा, ‘‘ऐसे आरोप हैं कि इंडिगो कंपनी ने मामले में आरोपियों के समर्थन में रुख अपनाया है। यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में इंडिगो की विफलता और हमलावरों के पक्ष में एक रुख अपनाना वास्तव में हवाई यात्रा की सुरक्षा के लिए खतरा है।’’
सतीशन ने अपनी दलील पेश करते हुए मुख्यमंत्री से युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कथित तौर पर हाथापाई करने के आरोप में जयराजन के खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा। सतीशन ने कहा, ‘‘हमारे बच्चों (युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं) ने नारे लगाए लेकिन जयराजन ने उनसे हाथापाई की। इंडिगो कंपनी ने इसे समझा और जयराजन को कड़ी सजा दी।’’
निजी एयरलाइन कंपनी द्वारा जयराजन पर तीन सप्ताह का यात्रा प्रतिबंध और युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं, फरज़ीन माजिद और नवीन कुमार पर दो-दो सप्ताह का यात्रा प्रतिबंध लगाया गया है।
देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी का फैसला 13 जून की उस घटना के करीब एक महीने बाद आया, जब दो प्रदर्शनकारियों ने इंडिगो विमान के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यह नारेबाजी तब की जब विमान कन्नूर से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरा। विमान में सवार जयराजन ने कथित तौर पर दो प्रदर्शनकारियों को धक्का देकर परे हटाया था।
विजयन ने सतीशन को जवाब देते हुए कहा, ‘‘वे बच्चे नहीं हैं। आरोपी युवा कांग्रेस कार्यकर्ता में से एक के खिलाफ 19 मामले हैं।’’ उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस कृत्य की साजिश रची।
विजयन ने विधानसभा में कहा, ‘‘जांच से संकेत मिलता है कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश रची। उन्होंने साजिश के लिए युवा कांग्रेस के आधिकारिक व्हाट्सऐप ग्रुप का इस्तेमाल किया और एक पूर्व विधायक, जो अब युवा कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी हैं, ने सुझाव दिया कि दो व्यक्ति कन्नूर से तिरुवनंतपुरम की उड़ान में यात्रा करें और काले झंडे दिखायें। इसके बाद, उन्हें एक प्रायोजक मिला और उन्होंने 13,000 रुपये में तीन टिकट बुक किये।’’
विजयन ने कहा कि जयराजन वास्तव में प्रदर्शनकारियों को उन (विजयन) तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहे थे।
विजयन ने कहा, ‘‘एयर होस्टेस के विरोध के बावजूद जब उड़ान तिरुवनंतपुरम पहुंचा तो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की ओर बढ़े। अन्य यात्री इस घटना से चिंतित थे। तब पूर्व मंत्री ई पी जयराजन ने हमलावरों को रोकने का प्रयास किया, जो मुख्यमंत्री की ओर बढ़ रहे थे।’’
मुख्यमंत्री ने विपक्ष से "ऐसे कृत्यों को उचित ठहराने के बजाय उनकी निंदा करने के लिए एक बुनियादी शालीनता दिखाने" के लिए भी कहा।
13 जून को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के खिलाफ सोने की तस्करी के एक मामले में आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
केरल पुलिस के अनुसार, पिछले महीने की घटना के बाद दो प्रदर्शनकारियों और युवा कांग्रेस के एक अन्य सदस्य पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया।
तिरुवनंतपुरम में पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण, तीन आरोपियों, फरज़ीन माजिद, नवीन कुमार और सुनीत कुमार ने मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची और कन्नूर से तिरुवनंतपुरम की उड़ान में सवार हो गए।
पुलिस ने कहा था कि तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें 120 बी, 307, और 332 शामिल है।
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