देश की खबरें | फर्म को तय दर से अधिक भुगतान करने पर तीन अधिकारी निलंबित

जयपुर, पांच मार्च राजस्थान के नागौर जिले में एक पंचायत समिति के निर्माण कार्यों में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार ने तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है । आरोप है कि इन अधिकारियों ने निर्माण कार्य में एक फर्म को तय मूल दर (बीएसआर) से अधिक भुगतान किया।

इसके अनुसार राज्य सरकार ने इन अधिकारियों का निलंबन पंचायत समिति नागौर में वित्त वर्ष 2015 से 2018 के मध्य में दो मदों में करवाए गए निर्माण कार्यों में अनियमितता के मामले में किया है।

एक सरकारी बयान के अनुसार पंचायती राज विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने आदेश जारी कर पंचायत समिति नागौर के तत्कालीन विकास अधिकारी सतपाल, पंचायत समिति नागौर के तत्कालीन सहायक अभियंता हरिराम फिड़ौदा एवं पंचायत समिति खींवसर के सहायक लेखा अधिकारी-एक, हरि गोपाल धूत के विरुद्ध विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित की।

उक्त कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने भी नागौर पंचायत समिति के इस मामले को लेकर विधानसभा सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्न पूछा था, इस पर पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीणा ने प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दिए।

इसके अनुसार मीणा ने हाल ही में कई जिलों का दौरा कर अधिकारी-कर्मचारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि लापरवाही, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

पृथ्वी

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