देश की खबरें | थिएटर भगदड़ मामला: अल्लू अर्जुन ने घायल बच्चे से अस्पताल में मुलाकात की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन ने ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए आठ वर्षीय बच्चे से मंगलवार को सुबह मुलाकात की।
हैदराबाद, सात जनवरी तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन ने ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में गंभीर रूप से घायल हुए आठ वर्षीय बच्चे से मंगलवार को सुबह मुलाकात की।
बच्चे का एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है।
इससे पहले अर्जुन का पांच जनवरी को अस्पताल जाने का कार्यक्रम था लेकिन यह योजना रद्द कर दी गई।
चार दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में ‘पुष्पा 2’ के प्रीमियर के दौरान अभिनेता की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों के बीच होड़ मचने के बाद भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी और उसी दौरान 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका आठ वर्षीय बेटा घायल हो गया था।
मंगलवार को अल्लू अर्जुन के अस्पताल दौरे के दौरान तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एफडीसी) के अध्यक्ष दिल राजू भी मौजूद थे। अभिनेता के दौरे के मद्देनजर अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
रामगोपालपेट पुलिस थाने के प्रभारी ने अल्लू अर्जुन को अस्पताल के उनके प्रस्तावित दौरे के संबंध में एक नोटिस जारी किया था और उन्हें इसे गोपनीय रखने की सलाह दी थी ताकि अस्पताल और उसके आसपास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
एसएचओ ने कहा कि पुलिस उनके दौरे के मद्देनजर जरूरी इंतजाम करेगी।
अर्जुन ने पहले कहा था कि वह लड़के के बारे में बहुत चिंतित हैं, जो घटना के बाद से लगातार चिकित्सा देखभाल में है। उन्होंने लड़के के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा था कि वह उससे और उसके परिवार से मिलना चाहते हैं, लेकिन कानूनी कार्यवाही के कारण उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी गई।
भगदड़ की घटना के बाद, अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ चिक्कड़पल्ली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मृतक महिला के परिवार की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे।
मामले के सिलसिले में अर्जुन को 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने उन्हें 14 दिसंबर को अंतरिम जमानत दे दी थी। फिर उन्हें तीन जनवरी को शहर की एक अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी।
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