नयी दिल्ली, 17 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद में तेलंगाना के सचिवालय की इमारत गिरा कर नया सचिवालय परिसर बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका ठुकराने के उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
तेलंगाना सरकार ने इससे पहले संकेत दिया था कि राज्य के लिये करीब 400 करोड़ रूपए की लागत से नये सचिवालय परिसर का निर्माण जायेगा। राज्य सरकार ने कहा था कि यह नया सचिवालय अत्याधुनिक संचार सुविधाओं से सुसज्जित होगा।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिये अपील पर सुनवाई करते हुये कहा कि उच्च न्यायालय ने इसकी मेरिट के आधार पर विचार किया था।
पीठ ने अपने संक्षिप्त आदेश में कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। इसमें लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाता है।’’
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उच्च न्यायालय के 29 जून के फैसले के खिलाफ दायर अपील में कहा गया था कि भारी कर्ज की वजह से राज्य इस समय गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है और इस समय इतना बड़ा खर्च करना राज्य सरकार को शोभा नहीं देता।
अपील में यह भी कहा गया था कि सचिवालय के परिसर मे अनेक इमारतें है जिनका हाल के वर्षो में निर्माण किया गया था।
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