देश की खबरें | अदालत ने युवा कांग्रेस की शिकायत पर जयराजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल की एक अदालत ने युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के संयोजक ई. पी. जयराजन और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का बुधवार को निर्देश दिया।
तिरुवनंतपुरम, 20 जुलाई केरल की एक अदालत ने युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की शिकायत पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के संयोजक ई. पी. जयराजन और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का बुधवार को निर्देश दिया।
अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की उस शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करे, जिसमें एलडीएफ के संयोजक जयराजन और दो अन्य के खिलाफ उन पर कथित तौर पर हमला करने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत में युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जब उन्होंने एक विमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ नारेबाजी की तो जयराजन और दो अन्य ने उन पर कथित तौर पर हमला किया था।
युवा कांग्रेस (वाईसी) के दो कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों में से एक ने पुष्टि की कि तिरुवनंतपुरम में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की अदालत ने वलियाथुरा पुलिस थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।
वाईसी के दो कार्यकर्ताओं फरजीन माजिद और आर. के. नवीन कुमार ने अपनी याचिका में जयराजन, मुख्यमंत्री के निजी सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार और उनके निजी सहायक सुनीश वी. एम. के खिलाफ विमान में कथित तौर पर हमला करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है।
इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि सोना तस्करी मामले में उन्होंने विजयन के खिलाफ नारेबाजी की थी।
पिछले महीने की घटना के बाद, केरल पुलिस ने दो प्रदर्शनकारियों और वाईसी के एक अन्य सदस्य पर हत्या के प्रयास के लिए मामला दर्ज किया था।
उस मामले में, प्राथमिकी में कहा गया है कि राजनीतिक रंजिश के कारण, तीन आरोपियों - माजिद, नवीन कुमार और सुनीत कुमार ने मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश रची और कन्नूर से तिरुवनंतपुरम की उड़ान में सवार हो गए।
पुलिस ने कहा था कि वाईसी के तीन कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
माजिद ने ‘पीटीआई-’ को बताया कि उन्होंने भी जयराजन और दो अन्य के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया क्योंकि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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