Sandeshkhali Case: शाहजहां शेख से कोई हमदर्दी नहीं! 10 साल तक लगाओगे कोर्ट के चक्कर, जमानत मांगने पर HC ने लगाई फटकार
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अदालत को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के साथ कोई ‘हमदर्दी’ नहीं है और उनके वकील से चार मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा.
कोलकाता, 29 फरवरी : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अदालत को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के साथ कोई ‘हमदर्दी’ नहीं है और उनके वकील से चार मार्च को उसके समक्ष पेश होने को कहा. शेख के वकील अदालत में पेश हुए और अपने मुवक्किल के संबंध में तत्काल सुनवाई की मांग की. मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि अदालत को शेख के साथ कोई ‘हमदर्दी’ नहीं है और उसके वकील से कहा कि वह सोमवार को उसके पेश हों जब संदेशखालि में कथित यौन अत्याचार एवं आदिवासी लोगों की भूमि कब्जे को लेकर मामले की सुनवाई होगी.
उच्च न्यायालय ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. अदालत ने कहा कि अगर शेख ने वकील को वकालतनामा दिया है तो उसके ठिकाने का भी पता होगा. यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोपी शेख को राज्य पुलिस ने बृहस्पतिवार सुबह गिरफ्तार कर लिया. यह भी पढ़ें : कर्नाटक : विधान परिषद से पास होने में विफल रहा मंदिर विधेयक विधानसभा में पुन: पारित
जब शेख के वकील ने कहा कि उसकी अग्रिम जमानत याचिका दो दिन पहले खारिज कर दी गई थी और चार अन्य आवेदन अब भी अदालतों के समक्ष लंबित हैं तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि टीएमसी नेता के खिलाफ 42 मामले लंबित हैं. मुख्य न्यायाधीश ने वकील से कहा कि उनके पास अगले 10 वर्ष तक शानदार काम होगा क्योंकि वह शेख से संबंधित मामलों को संभालने में व्यस्त रहेंगे. उन्होंने कहा कि शेख से संबंधित मामलों को संभालने के लिए वकील को एक बड़ी कानूनी टीम की आवश्यकता होगी.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 29, 2024 04:30 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

