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देश की खबरें | अदालत ने पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी 91 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मामले के अनुसार याचिकाकर्ता थेवन अपनी पत्नी कुंजली के साथ रहता था, अचानक कुंजली ने अपने पति पर किसी और महिला से संबंध रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया जिसके बाद उनके बीच तनाव पैदा हो गया।

देश की खबरें | अदालत ने पत्नी पर चाकू से हमला करने के आरोपी 91 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दी

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता थेवन अपनी पत्नी कुंजली के साथ रहता था, अचानक कुंजली ने अपने पति पर किसी और महिला से संबंध रखने का आरोप लगाना शुरू कर दिया जिसके बाद उनके बीच तनाव पैदा हो गया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने अपने पति पर अन्य महिला के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया जिसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपमानित महसूस कर रहा था।

दोनों के बीच का यह विवाद उस वक्त खुल कर सामने आया जब थेवन ने कथित तौर पर कुंजली पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में हैं।

न्यायमूर्ति पी वी कुन्हिकृष्णन ने थेवन की ओर से दाखिल की गई जमानत याचिका पर विचार किया।

अदालत ने 10 अप्रैल के अपने आदेश में कहा, ‘‘ मैं इस पर और कोई चर्चा नहीं करना चाहता। 91 वर्षीय थेवन को बुढ़ापे में अपनी 88 वर्षीय पत्नी कुंजली के साथ खुशी से रहने दिया जाए। उनका जीवन खुशहाल हो।’’

अदालत ने 91 वर्षीय व्यक्ति को मानक शर्तों के साथ जमानत देते हुए कहा कि थेवन को पता होना चाहिए कि बुढ़ापे में उनकी एकमात्र ताकत उनकी 88 वर्षीय पत्नी कुंजली ही है और कुंजली को भी यह समझना चाहिए कि उनकी एकमात्र ताकत 91 वर्षीय थेवन ही हैं।

अदालत ने अपने आदेश में दंपति के बीच प्रेम का भी जिक्र किया।

अदालत ने कहा,‘‘ थेवन और कुंजली को यह समझना चाहिए कि उम्र के साथ प्रेम की रोशनी कम नहीं होती, बल्कि और उज्ज्वल होती है। कुंजली जो 88 वर्ष की हैं अब भी अपने पति से प्यार करती हैं और यही कारण है कि वह अपने पति जो 91 वर्ष के हैं, पर करीब से नज़र रखती हैं। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है एक-दूसरे के लिए हमारा प्यार और गहरा होता जाता है।’’

अदालत ने कानून की सख्त से इतर दिवंगत मलयालम कवि एन एन कक्कड़ की अंतिम रचना ‘सफलमी यात्रा’ का जिक्र किया। इस कविता में उम्र ढलने, प्यार और शांत संगति का वर्णन है। अदालत के आदेश में कुछ छंद शामिल किए गए।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 11, 2025 01:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).