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देश की खबरें | न्यायालय ने संपत्ति विवाद में दत्तक पुत्र संबंधी दावा खारिज किया;कहा, मंशा बेटियों का हक मारने की है

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देश की खबरें | न्यायालय ने संपत्ति विवाद में दत्तक पुत्र संबंधी दावा खारिज किया;कहा, मंशा बेटियों का हक मारने की है

नयी दिल्ली, 13 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति विवाद के एक मामले में एक व्यक्ति के दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह बेटियों को उनके पिता की संपत्ति पाने के अधिकार से वंचित करने का एक सोचा-समझा कदम है।

उच्च न्यायालय ने 1983 में दायर दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज की वैधता के प्रश्न पर निर्णय लेने में चार दशक से अधिक समय की देरी के लिए भी खेद जताया तथा कहा कि दस्तावेज में यह अनिवार्य शर्त भी अनुपस्थित है कि बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी की सहमति लेनी होगी।

शिव कुमारी देवी और हरमुनिया उत्तर प्रदेश के निवासी भुनेश्वर सिंह की बेटियां हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है।

याचिकाकर्ता अशोक कुमार ने दावा किया था कि सिंह ने उन्हें उनके जैविक पिता सूबेदार सिंह से एक समारोह में गोद लिया था और अदालत के समक्ष इस दावे से संबंधित एक तस्वीर भी पेश की गई थी। कुमार ने भुनेश्वर सिंह की विरासत पर दावा किया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने उच्च न्यायालय के 11 दिसंबर, 2024 के उस आदेश के खिलाफ कुमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नौ अगस्त, 1967 के दत्तक पुत्र संबंधित दस्तावेज की वैधता को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा गया था कि अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नौ अगस्त, 1967 की तारीख वाला दत्तक पुत्र ग्रहण संबंधी दस्तावेज शिव कुमारी और उनकी बड़ी बहन हरमुनिया को उनके पिता की संपत्ति में कानूनी रूप से निहित अधिकार से वंचित करने के लिए एक सोची-समझी चाल के अलावा और कुछ नहीं था।’’

पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज को खारिज करके सही किया है, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 13, 2025 05:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).