देश की खबरें | न्यायालय ने शादी का झांसा देकर महिला से बलात्कार करने के आरोपी को नहीं दी अग्रिम जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक महिला पर यौन हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने कभी शादी की नीयत नहीं दिखायी और महिला को गलतफहमी में रखा।

नयी दिल्ली, 25 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शादी के बहाने एक महिला पर यौन हमला करने और उसका गर्भपात कराने के आरोपी एक व्यक्ति को यह कहते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि उसने कभी शादी की नीयत नहीं दिखायी और महिला को गलतफहमी में रखा।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वैसे तो आरोपी के वकील ने कहा है कि आपसी मिजाज में अंतर के चलते उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया लेकिन तथ्य यह बताते हैं कि उसने शादी की दिशा में कभी कदम उठाने की चेष्टा ही नहीं की।

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा, ‘‘ बल्कि तथ्य तो यह दर्शाते हैं कि वह आपसी संबंध खराब होने तक शादी से कन्नी काटता रहा, उसने उसका गर्भपात करा दिया। उसने हमेशा पीड़िता को इस गलतफहमी में रखा कि वह उससे शादी करेगा जबकि उसने उससे ब्याह करने की कभी नीयत नहीं दिखायी। ’’

न्यायमूर्ति खन्ना ने 22 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा, ‘‘ इस व्यक्ति के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, ऐसे में याचिकाकर्ता (आरोपी) को अग्रिम जमानत देने का मामला ही नहीं बनता है। यह याचिका खारिज की जाती है।’’

महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस व्यक्ति ने शादी के बहाने उसका शारीरिक शोषण किया और जब उसने ऐतराज किया तो उसने वादा किया कि वह उससे शादी करेगा।

शिकायत में कहा गया है, ‘‘ इस वादे के साथ इस व्यक्ति ने कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये जिससे वह गर्भवती हो गयी।’’ शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने (आरोपी) उसे कुछ गोलियां दीं जिससे उसका गर्भपात हो गया।

अतिरिक्त सरकारी वकील अमित साहनी ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि पीड़िता ने उसे एक सीडी सौंपी है जिसमें फोन पर आरोपी द्वारा दी गयी धमकियों की रिकार्डिंग है। उन्होंने कहा कि चूंकि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसके विरूद्ध गैर जमानत वारंट जारी किये गये।

उस व्यक्ति ने अग्रिम जमानत के लिए एक निचली अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष आया।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

संबंधित खबरें

PBKS vs RCB, IPL 2026 61st Match Scorecard: धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रनों से रौंदा, भुवनेश्वर कुमार ने की घातक गेंदबाजी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Live Toss And Scorecard: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

DC vs RR, IPL 2026 62nd Match Toss Winner Prediction: अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी