जासूसी के मामले में पकड़े गए पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका खारिज

सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया।

गिरफ्तार (Photo Credits: Pixabay)

नयी दिल्ली, 29 सितंबर. सरकारी गोपनीयता कानून के तहत जासूसी के मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार राजीव शर्मा की जमानत याचिका को दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दिया.

अदालत ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है. शर्मा को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के अनुसार उसके पास से “रक्षा संबंधी कुछ गोपनीय दस्तावेज” मिले थे. यह भी पढ़ें-Journalist Rajeev Sharma Arrested Under Official Secrets Act: ऑफिशियल सिक्रेट्स एक्ट के तहत पत्रकार राजीव शर्मा

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह राजावत ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि “एक पत्रकार जो कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की एक मजबूत ईंट है और यदि वह लोकतंत्र के अस्तित्व को अस्थिर करने के इरादे से काम करेगा तो प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में वह सबसे काला दिन होगा.”

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