Thane: अवैध रूप से खतरनाक औद्योगिक कचरे का भंडारण करने के आरोप में कबाड़ी के खिलाफ मामला दर्ज
ठाणे के भिवंडी शहर में बिना अनुमति के खतरनाक औद्योगिक कचरे का भंडारण करने के आरोप में पुलिस ने एक कबाड़ कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी.
ठाणे, 22 नवंबर : ठाणे के भिवंडी शहर में बिना अनुमति के खतरनाक औद्योगिक कचरे का भंडारण करने के आरोप में पुलिस ने एक कबाड़ कारोबारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) के एक अधिकारी ने कबाड़ कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि एमपीसीबी अधिकारी एक बैठक में भाग लेने के बाद लौट रहे थे, तभी उनकी नजर कौसा में एक गोदाम के साथ-साथ खुली जगह पर रखे खतरनाक औद्योगिक कचरे पर पड़ी.
पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘15 टन कचरा खुले मैदान में तथा पांच टन कचरा गोदाम में रखा गया था.’’ पुलिस ने बताया कि आरोपी मोहम्मद आरिफ अल्ताफ हुसैन खान ने यह कचरा खरीदा था. यह कचरा लोगों के लिए हानिकारक तथा पर्यावरण के लिए खतरानक होने की जानकारी होने के बावजूद उसने मानदंडों का पालन किए बिना इसे संग्रहित किया. यह भी पढ़ें : J&K: राजौरी के बाजीमल इलाके में मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को घेरा
पुलिस ने बताया कि खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 336 (लापरवाहीपूर्ण कृत्स), 269 (लापरवाहीपूर्ण कृत्य जिससे जानलेवा बीमारियों का संक्रमण फैलने की आशंका हो), 278 (स्वास्थ्य के लिए वातावरण को हानिकारक बनाना), 284 (जहरीले पदार्थ को लेकर लापरवाहीपूर्ण आचरण) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.