Telangana: सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में अजजा के लिए आरक्षण बढ़कर 10 फीसदी हुआ

तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश शनिवार को जारी किया.

सीएम के. चंद्रशेखर राव (Photo Credits: PTI)

हैदराबाद, 1 अक्टूबर : तेलंगाना सरकार ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10 फीसदी आरक्षण देने का आदेश शनिवार को जारी किया. मौजूदा समय में राज्य में अजजा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में छह प्रतिशत आरक्षण हासिल है. हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी.

अप्रैल 2017 में तेलंगाना विधानसभा में अजजा समुदाय को 10 फीसदी आरक्षण देने के प्रावधान वाला एक विधेयक पारित किया गया था. इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया था. सरकारी आदेश में कहा गया है, “बीते करीब छह वर्षों में राज्य सरकार ने इस संबंध में कई अभ्यावेदन भेजे, लेकिन मामला अभी भी लंबित है. लिहाजा इन परिस्थितियों में बिना और समय गंवाए अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण की सीमा में वृद्धि करना उचित है.” यह भी पढ़ें : भाजपा की कुनीतियों और अन्याय के खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा- अध्यक्ष अखिलेश यादव

आदेश में कहा गया है, “तेलंगाना सरकार उपरोक्त विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद शिक्षण संस्थानों में दाखिले और राज्य सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का आदेश देती है.”

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