जरुरी जानकारी | कर 'विवाद से विश्वास' योजना के लिए 30 अप्रैल तक घोषणापत्र देना होगाः सीबीडीटी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि कर विवादों के समाधान के लिए संचालित 'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं को 30 अप्रैल तक घोषणापत्र दाखिल करना होगा।
नयी दिल्ली, नौ अप्रैल आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि कर विवादों के समाधान के लिए संचालित 'विवाद से विश्वास' योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं को 30 अप्रैल तक घोषणापत्र दाखिल करना होगा।
आयकर विभाग ने एक अक्टूबर, 2024 को शुरू की गई इस योजना के तहत घोषणापत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि पहली बार अधिसूचित की है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 अप्रैल, 2025 को अंतिम तिथि अधिसूचित की है, जिस दिन या उससे पहले प्रत्यक्ष कर 'विवाद से विश्वास' योजना, 2024 के तहत कर बकाया के संबंध में घोषणाकर्ता नामित प्राधिकारी को घोषणापत्र दे सकता है।"
इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं, जिनके मामले रिट और विशेष अनुमति याचिका (अपील) सहित विवाद/अपील में लंबित हैं। लगभग 35 लाख करोड़ रुपये की कुल 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों पर विभिन्न कानूनी मंचों पर विवाद चल रहा है।
विवाद से विश्वास योजना, 2024 की घोषणा बजट 2024-25 में की गई थी। इस योजना का लाभ उठाने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
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