देश की खबरें | जबरन वसूली-रिश्वत मामले में जांच के लिए गृह मंत्रालय से पूर्व मंजूरी लेना कानून सम्मत नहीं:वानखेड़े

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में उनपर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ली गयी पूर्वानुमति कानून सम्मत नहीं है क्योंकि यह अनुपयुक्त केंद्रीय मंत्रालय से ली गयी है।

मुंबई, 28 जून भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी समीर वानखेड़े ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में उनपर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ली गयी पूर्वानुमति कानून सम्मत नहीं है क्योंकि यह अनुपयुक्त केंद्रीय मंत्रालय से ली गयी है।

वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और नयायमूर्ति ए जी डिगे की पीठ से कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच की मंजूरी गृह मंत्रालय से ली गयी है, जो कि गलत है।

पोंडा ने कहा, ‘‘वानखेड़े को वित्त मंत्रालय के तहत नियुक्त किया गया था। उनका तबादला एनसीबी (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) में किया गया था, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है।’’

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 17 के तहत किसी लोकसेवक के खिलाफ जांच करने से पहले मंजूरी लेनी होती है। वानखेडे़ आईआरएस अधिकारी हैं।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने एनसीबी के मुंबई क्षेत्र के निदेशक रहे वानखेड़े के खिलाफ इस साल मई में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था। उनपर कार्डेलिया क्रूज जहाज मादक पदार्थ मामले में अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन को नहीं फंसाने के एवज में उनसे (शाहरूख से) 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

वानखेड़े ने उच्च न्यायालय से प्राथमिकी खारिज करने तथा गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने का अनुरोध किया था। मई में उच्च न्यायालय ने वानखेडे़ को किसी कठोर कार्रवाई से अंतरिम राहत प्रदान की थी।

बुधवार को पीठ ने इस अंतरिम राहत की अवधि पांच जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। पीठ उस दिन वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करेगी।

इस बीच, एक वकील ने हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई के मामले में एनसीबी के अन्य अधिकारियों और आर्यन खान के खिलाफ भी जांच कराये जाने का उच्च न्यायालय से अनुरोध किया।

पीठ ने सीबीआई से वकील के दावे की सच्चाई का पता करने को कहा।

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