देश की खबरें | निलंबित डीएसपी दविन्दर सिंह को आतंकी मामले में जमानत मिली, पुलिस नहीं कर सकी आरोपपत्र दाखिल
जियो

नयी दिल्ली, 19 जून दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविन्दर सिंह को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस निर्धारित समय के अंदर आरोपपत्र दाखिल करने में नाकाम रही।

सिंह को इस साल की शुरुआत में श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग पर हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था।

यह भी पढ़े | भारत- चीन सीमा तनाव: पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय नेताओं की बैठक, सोनिया गांधी ने कहा- यह बैठक बहुत पहले हो जानी चाहिए थी: 19 जून 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सिंह और मामले के एक अन्य आरोपी इरफान शफी मीर को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा दायर एक मामले में राहत दी है। अदालत ने गौर किया कि गिरफ्तारी से 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल करने की कानून के तहत निर्धारित अवधि में पुलिस विफल रही।

आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिका में उनके वकील एम एस खान ने कहा कि न तो पुलिस ने 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया और न ही उस अवधि को बढ़ाने के लिए अदालत से कोई अनुमति ही मांगी गई थी।

यह भी पढ़े | राज्यसभा चुनाव 2020: मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी और एक पर कांग्रेस का कब्जा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह जीते.

अदालत ने कहा, ‘‘इस तथ्य पर विचार करते हुए कि जांच पूरी करने के लिए वैधानिक समय सीमा खत्म होने के बावजूद इस मामले में आरोपपत्र आज तक दायर नहीं किया गया है, ऐसे में दोनों आरोपी जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।’’

दोनों आरोपियों को एक लाख रुपये के निजी बांड और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर यह राहत दी गयी।

सिंह को हालांकि जेल में ही रहना होगा क्योंकि इस साल 10 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी के संबंध में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है।

यह मामला शुरू में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दर्ज किया था जिसे बाद में एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)