देश की खबरें | गुजरात के कोविड अस्पतालों में अग्निसुरक्षा समीक्षा से जुड़े मामलों पर नौ अगस्त को सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह गुजरात में कोविड-19 अस्पतालों की अग्निसुरक्षा समीक्षा से जुड़े एक मामले में नौ अगस्त को सुनवाई करेगा जिसमें उसने भवन उपनियमों के उल्लंघन को दुरूस्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की खातिर समय सीमा बढ़ाने पर गुजरात सरकार की खिंचाई की थी।
नयी दिल्ली, दो अगस्त उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह गुजरात में कोविड-19 अस्पतालों की अग्निसुरक्षा समीक्षा से जुड़े एक मामले में नौ अगस्त को सुनवाई करेगा जिसमें उसने भवन उपनियमों के उल्लंघन को दुरूस्त करने के लिए चिकित्सा संस्थानों की खातिर समय सीमा बढ़ाने पर गुजरात सरकार की खिंचाई की थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया जिसे गुजरात सरकार के आठ जुलाई की अधिसूचना के बारे में 19 जुलाई को अवगत कराया गया कि अनुपालन को दुरूस्त करने की समय सीमा तीन महीने के लिए बढ़ाई गई है।
पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य की तरफ से जारी ‘‘स्पष्टीकरण अधिसूचना’’ का हवाला देते हुए सोलीसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि ‘‘आप सरकार को ठीक तरह से सलाह दें।’’
पीठ ने मेहता से कहा कि उसे अहमदाबाद में श्रेय अस्पताल और राजकोट में उदय शिवानंद अस्पताल में अग्निकांडों पर जांच आयोग की रिपोर्ट नहीं मिली है।
श्रेय अस्पताल में छह अगस्त 2020 को आग लगने की घटना में कोविड-19 पीड़ित आठ मरीजों की मौत हो गई थी। पिछले वर्ष 27 नवंबर को उदय शिवानंद अस्पताल में इसी तरह की घटना में पांच कोविड मरीजों की मौत हो गई।
मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत में सील कवर में रिपोर्ट दायर की गई है।
पीठ ने कहा, ‘‘आप हमें रिपोर्ट दीजिए। हम मामले में अगली सुनवाई सोमवार (नौ अगस्त) को करेंगे।’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)