देश की खबरें | उच्चतम न्यायालय ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आंध्र प्रदेश के पत्रकार को जमानत दी
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने लाइव शो में ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया था।
नयी दिल्ली, 13 जून उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ पत्रकार कोमिनेनी श्रीनिवास राव को जमानत दे दी, जिन्हें आंध्र प्रदेश पुलिस ने अपने लाइव शो में ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया था।
शीर्ष अदालत ने राव की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर यह आदेश पारित किया।
न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 70 वर्षीय राव को रिहा करने का निर्देश दिया, जिन्हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था। पीठ ने कहा कि उन्होंने अपने शो में यह बयान नहीं दिया था और उनके पैनल में शामिल एक व्यक्ति ने कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी।
गिरफ्तारी को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार से सवाल करते हुए पीठ ने कहा कि यह जरूरी है कि राव के पत्रकारीय अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए।
पीठ ने आदेश दिया, ‘‘याचिकाकर्ता ने खुद लाइव टीवी शो में बयान नहीं दिया और उनके पत्रकारीय अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए ताकि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे। हम निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों के साथ रिहा किया जाए।’’
हालांकि, पीठ ने राव से कहा कि वह अपने शो में कोई अपमानजनक बयान न दें और न ही किसी और को ऐसा करने दें।
आंध्र प्रदेश पुलिस ने सोमवार को राव को हैदराबाद से एक कार्यक्रम की मेजबानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसमें कथित तौर पर ग्रीनफील्ड राजधानी अमरावती के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी।
यह टिप्पणी 6 जून को राव की मेजबानी वाले एक टीवी शो में पैनल में शामिल एक प्रतिभागी ने की थी।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)