देश की खबरें | सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये एसओपी: कलाकारों, अन्य के लिये कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र जरूरी

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये बृहस्पतिवार को कोविड-19 से संबंधित एक नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 15 अक्टूबर संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिये बृहस्पतिवार को कोविड-19 से संबंधित एक नयी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।

एसओपी में कोविड-19 से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये गये हैं। कलाकारों और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को एक वैध कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करना होगा, बगैर मास्क वाले आगंतुकों और अन्य लोगों का प्रवेश निषिद्ध होगा तथा दर्शकों से केवल 50 प्रतिशत सीट ही भरी जाएंगी।

यह भी पढ़े | जम्मू-कश्मीर: कटरा में सुरक्षा की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं ड्रोन: 15 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एसओपी का अनुपालन थियेटर प्रबंधन और कई अन्य संस्थानों को करना होगा। मनोरंजन या क्रिएटिव एजेंसियां, सभागार या कोई खुला स्थान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये किराये पर लेने वाले लोगों को भी इसका अनुपालन करना होगा।

इसमें कहा गया है कि टिकटों के लिये डिजिटल लेनदेन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। निरूद्ध क्षेत्रों में किसी सांस्कृतिक गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

यह भी पढ़े | Bihar Assembly Election 2020: महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, यहां जानें कैंडिडेट नाम.

बयान में कहा गया है, ‘‘सभी बाहरी कलाकारों और लाइटिंग, साउंड, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि मुहैया करने वालों सहित क्रू सदस्यों को एक वैध कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट मेजबान संस्थान के संबद्ध अधिकारियों के समक्ष पेश करनी होगी। यह जांच कार्यक्रम से सात दिन के अंदर की होनी चाहिए। ’’

दिशानिर्देशों में दर्शकों के लिये कहा गया है कि मास्क पहनना अनिवार्य होगा और हर वक्त कम से कम छह फुट की शारीरिक दूरी रखनी होगी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\