देश की खबरें | सोमनाथ भारती ने हमला मामले में अपनी दोषसिद्धि, दो साल कैद की सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती दी
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नयी दिल्ली, 24 मार्च आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने एम्स के सुरक्षा स्टाफ पर हमले के मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने और दो साल कैद की सजा सुनाए जाने के निचली अदालत के आदेश को बुधवार को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
भारती को कल यहां फैसला सुनाए जाने के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था।
उच्च न्यायालय में दायर अपनी अपील में उन्होंने निचली अदालत के निर्णय को दरकिनार किए जाने और उन्हें सभी आरोपों से बरी किए जाने का आग्रह किया है।
अभियोजन के अनुसार नौ सितंबर 2016 को भारती और लगभग 300 अन्य लोगों ने यहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक दीवार की बाड़ को एक जेसीबी ऑपरेटर की मदद से गिरा दिया था और सुरक्षा स्टाफ पर हमला किया था।
मामले में गत जनवरी में एक मजिस्ट्रेट ने उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई थी।
इस सजा को मंगलवार को एक सत्र न्यायाधीश ने भी बरकरार रखा था।
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