विदेश की खबरें | सिंगापुर ने ठगी के संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया

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श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

सिंगापुर, सात जनवरी सिंगापुर ने मंगलवार को एक नया विधेयक पारित किया, जिसके तहत पुलिस को बैंकों को ठगी के पीड़ितों के बैंकिंग लेनदेन को प्रतिबंधित करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है।

सिंगापुर की गृह और सामाजिक एवं पारिवारिक विकास राज्य मंत्री सन ज़ुएलिंग ने संसद में विधेयक को दूसरी बार पेश करते हुए कहा कि धोखाधड़ी करने वालों से सुरक्षा के लिए विधेयक ‘द प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैम बिल’ ऐसे समय में लाया गया है जब धोखाधड़ी सिंगापुर में एक "गंभीर चिंता" बनी हुई है।

‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के मुताबिक, मंत्री ने कहा, “यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, जो पुलिस को निर्णायक रूप से कार्य करने और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ हमारे उपायों में कमी को दूर करने की अनुमति देता है।”

विधेयक पुलिस और वाणिज्यिक मामलों के विभाग सहित निर्दिष्ट अधिकारियों को बैंकों को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने की अनुमति देगा। वे अधिकार का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब उनके पास यह मानने के वाजिब कारण हों कि खाताधारक ठगों को धन हस्तांतरित कर रहा है।

इन प्रतिबंधात्मक आदेशों के कारण धन हस्तांतरण, एटीएम सुविधाओं का उपयोग तथा सभी ऋण सुविधाएं निलंबित हो जाएंगी। हालांकि व्यक्तियों को दैनिक जीवन व्यय के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा।

सन ने सदन को बताया, "इसका उद्देश्य पुलिस को और अधिक समय देना है ताकि वह व्यक्ति से संपर्क कर सके और उसे विश्वास दिला सके कि उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है। इसमें उसके परिवार के सदस्यों की मदद लेना भी शामिल है।”

सन ने कहा कि व्यक्ति प्रतिबंध आदेशों के विरुद्ध पुलिस आयुक्त के समक्ष अपील भी कर सकते हैं।

विधेयक के मुताबिक, प्रतिबंध आदेश की अवधि शुरू में ‘‘अधिकतम 30 दिन” तक होगी। यदि अधिकारी आवश्यक समझे तो प्रत्येक आदेश को पांच बार तक बढ़ाया जा सकता है।

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