मुंबई, 16 अक्टूबर शिवसेना नेता राहुल शेवाले ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में आरोप मुक्त करने की उनकी अर्जी का सोमवार को विरोध किया।
शेवाले ने यहां एक मजिस्ट्रेट अदालत में दायर अपने लिखित जवाब में कहा कि दोनों नेताओं की याचिका ‘समय पूर्व’ दायर की गयी है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से जुड़े शेवाले ने ‘सामना’ समाचार पत्र के मराठी और हिंदी संस्करणों में अपने खिलाफ ‘मानहानिकारक आलेख’ प्रकाशित करने के लिए शिवसेना (यूबीटी) के दोनों नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 500 और 501 के तहत कार्रवाई की मांग की है।
ठाकरे और राउत ने इस आधार पर मामले में आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ रत्ती भर भी साक्ष्य नहीं है।
दोनों नेताओं ने दावा किया कि वे निर्दोष हैं और उन्हें संदेह के आधार पर कथित अपराध में फंसाया गया है।
वकील चित्रा सालुंके के माध्यम से दायर याचिका में शेवाले ने कहा कि मौजूदा अर्जी में आरोपियों ने जो पक्ष रखा है, उसे जिरह के दौरान रखा जाना चाहिए।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एस बी काले ने मामले में दलीलें सुनने के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की।
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