Rajasthan: नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को फांसी की सजा

राजस्थान की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई.

प्रत्कात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

जयपुर, 29 अप्रैल : राजस्थान (Rajasthan) की एक स्थानीय अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए शुक्रवार को फांसी की सजा सुनाई. राज्य के पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने बताया कि बूंदी के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट बूंदी ने बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या किए जाने के जघन्य मामले में दोषसिद्ध अपराधी सुल्तान और छोटूलाल को फांसी की सजा सुनाई है. लाठर ने बताया कि पुलिस बालिकाओं और महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर संवेदनशील है.

उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान, गिरफ्तारी और साक्ष्य एकत्रित कर ‘केस ऑफिसर स्कीम’ के तहत अपराधियों को सजा दिलाने की पुख्ता कार्रवाई की जा रही है. इस मामले में अदालत ने 11 कार्य दिवस में ही अभियुक्तों को सजा सुनाई है. बूंदी के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने यहां बयान दिया कि 23 दिसंबर 2021 को बसोली थाना क्षेत्र के घने जंगलो में एक नाबालिग बालिका की निर्वस्त्र लाश मिली थी. पुलिस की 200 से अधिक जवानों की टीम ने 12 घंटे में ही अपराधियों को पकड़ लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार किया. यह भी पढ़ें : देश की खबरें | शुभेंदु ने जलपाईगुड़ी में लड़की की मौत की सीबीआई जांच की मांग की

पुलिस ने तीन कार्य दिवस में पॉक्सो अदालत में चालान पेश किया और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिये प्रकरण को ‘केस ऑफिसर स्कीम’ में लिया. पुलिस इस स्कीम के तहत उन प्रकरण को शामिल करती है, जो गंभीर प्रकृति के होते हैं और इसमें एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है. अदालत ने सुल्तान (27) और छोटूलाल (62) को मात्र 11 कार्य दिवस में ही मृत्युदंड की सजा सुनाई. वहीं इस मामलें में तीसरे नाबालिग आरोपी को किशोर सुधार गृह भेजा गया है.

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