Uttar Pradesh: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को मौत की सजा
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में स्थानीय पोक्सो अदालत ने दोषी को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई. पुलिस ने यह जानकारी दी.
नोएडा, 24 सितंबर : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस जिले में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में स्थानीय पोक्सो अदालत ने दोषी को बृहस्पतिवार को मौत की सजा सुनाई. पुलिस ने यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि 27 वर्षीय दोषी, पीड़िता को जानता था और 14 अप्रैल की रात उसके घर में उस समय जबरन दाखिल हो गया जब वह नानी के साथ थी.
हाथरस पुलिस प्रवक्ता ने बताया, ‘‘आरोपी मोनू ठाकुर ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसे आग लगा दी. उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई.” यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: सहारनपुर में महज पांच रुपये के लिए शराबियों ने बुजुर्ग दंपति को आग के हवाले किया
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने मामले में 42 दिनों में आरोप पत्र दाखिल किया और समयबद्ध जांच की. उन्होंने बताया कि पोक्सो मामलों की न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने बृहस्पतिवार को दोषी को मौत की सजा सुनाने के साथ उसपर 1.68 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया.