जरुरी जानकारी | सेबी का विभिन्न पेशकशों के लिये डीमैट खातों से शेयर जारी करने को बेहतर बनाने का फैसला

नयी दिल्ली, 13 अगस्त भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने खुली पेशकश, पुनर्खरीद पेशकश और प्रतिभूतियों को शेयर बाजारों से हटाने की निविदा पेशकश में भाग लेने वाले शेयरधारकों के डीमैट खातों में उनके शेयरों पर अधिकार चिन्ह्र लगाने का फैसला किया है।

सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि पात्रता को अंतिम रूप दिए जाने के बाद शेयरधारकों के डीमैट खातों से सिर्फ स्वीकृत संख्या में ही शेयर हटाए जाएंगे और अस्वीकृत शेयरों के लिए उल्लेखित अधिकार चिन्ह्र को हटा दिया जाएगा।

नियामक ने कहा कि इस उपाय से शेयरधारक के डीमैट खाते से समाशोधन निगम को प्रतिभूतियां जाने के दौरान के किसी प्रणालीगत जोखिम में कमी आएगी। इससे यह प्रक्रिया अधिक निवेशक अनुकूल हो सकेगी।

सेबी ने कहा कि अब तक जो प्रक्रिया है उसमें स्थानांतरण में जोखिम, समय ओर लागत अधिक लगती है।

इसके साथ ही पूंजी बाजार नियामक ने डिपॉजिटरी से नियम के अनुरूप निगरानी मंच का विकास करने को कहा है।

अजय

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