जरुरी जानकारी | सेबी ने सामाजिक शेयर बाजार की संचालन परिषद के लिये रूपरेखा जारी की
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नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को सामाजिक शेयर बाजार की संचालन परिषद के लिये रूपरेखा जारी की। परिषद का काम शेयर बाजार के कामकाज पर नजर रखना और उसे बढ़ावा देना है।
नियामक के एक परिपत्र में कहा गया है कि संचालन परिषद सामाजिक उद्यमों के पंजीकरण, कोष जुटाने और खुलासे के संबंध में सामाजिक शेयर बाजार (एसएसई) के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिये मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
शेयर बाजार को अलग से इस तरह के बाजार की शुरुआत को लेकर सेबी से अंतिम मंजूरी लेने से पहले सामाजिक शेयर बाजार के लिये संचालन परिषद का गठन करना होगा।
नियामक के अनुसार, परिषद में क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति शामिल होंगे जो एसएसई के विकास में योगदान कर सकते हैं।
परिषद में प्रतिनिधित्व संतुलित होगा। यानी इसमें परमार्थ, गैर-लाभकारी संगठन, सामाजिक ऑडिट पेशेवर समेत विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि शामिल होंगे। संचालन परिषद में न्यूनतम सात सदस्य होंगे।
शेयर बाजार के निदेशक मंडल को परिषद की बैठक के बारे में प्रक्रिया, दो बैठकों में अंतर, सदस्यों की संख्या निर्धारित करनी होगी। साथ ही हितों के टकराव को लेकर दिशानिर्देश जारी करने होंगे। परिषद की बैठक नियमित आधार पर होगी। वित्त वर्ष में इसकी न्यूनतम चार बैठकें होगी।
परिषद के पास सामाजिक शेयर बाजार के विकास के लिये मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी होगी। इसमें सामाजिक क्षेत्र के उद्यमों के सूचीबद्ध होने, निवेशकों की संख्या और बाजार में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया पर नजर शामिल है। साथ ही वह खुलासा प्रावधानों के क्रियान्वयन पर भी नजर रखेगा।
सेबी ने पिछले महीने सामाजिक शेयर बाजार के लिये विस्तार से रूपरेखा पेश की थी।
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