जरुरी जानकारी | सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

नयी दिल्ली, पांच जुलाई बाजार नियामक सेबी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के संचालन को व्यवस्थित करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इस संबंध में जारी एक परिपत्र में रेटिंग की निश्चित अवधि पर निगरानी के दौरान की गई रेटिंग कार्रवाई के संबंध में कंपनियों की अपीलों से निपटने के लिए समयसीमाएं दी गई हैं।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को एक परिपत्र में कहा कि ये संशोधन एक अगस्त, 2024 से लागू होंगे।

इसके मुताबिक कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और अपीलों से निपटने में एकरूपता लाने के लिए सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) सहित संबंधित पक्षों के साथ परामर्श के आधार पर ये दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

इन बदलावों के अनुसार सीआरए को रेटिंग समिति की बैठक के एक कार्य दिवस के भीतर कंपनियों को रेटिंग भेजनी होगी और शीघ्रता सुनिश्चित करने के लिए एक बाहरी सीमा निर्धारित की गई है।

इसके अलावा, कंपनियों के पास रेटिंग निर्णय की समीक्षा या अपील का अनुरोध करने के लिए तीन कार्य दिवस होंगे। सीआरए की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति का प्रसार तथा शेयर बाजारों या डिबेंचर ट्रस्टी को इसकी सूचना रेटिंग समिति की बैठक के सात कार्य दिवसों के भीतर होनी चाहिए।

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