जरुरी जानकारी | सेबी ने नियामकीय नियमों कें उल्लंघन के लिए एनडीटीवी प्रर्वतकों पर 27 करोड़ रु. का जुर्माना लगाया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के अलावा आरआरपीआर होल्डिंग पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन इकाइयों पर यह जुर्माना शेयरधारकों से कुछ ऋण करारों से संबंधित सूचनाओं को छिपाकर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
नयी दिल्ली, 24 दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने एनडीटीवी के प्रवर्तकों प्रणय रॉय और राधिका रॉय के अलावा आरआरपीआर होल्डिंग पर नियामकीय नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन इकाइयों पर यह जुर्माना शेयरधारकों से कुछ ऋण करारों से संबंधित सूचनाओं को छिपाकर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
आरआरपीआर होल्डिंग नयी दिल्ली टेलीविजन लि. (एनडीटीवी) की प्रवर्तक इकाई है।
सेबी के अनुसार कुछ ऋण करारों में ऐसे प्रावधान थे जो एनडीटीवी के शेयरधारकों की दृष्टि से प्रतिकूल थे।
नियामक ने कहा कि उसने इस मामले की जांच एनडीटीवी की एक शेयरधारक क्वान्टम सिक्योरिटीज प्राइवेट लि. से 2017 में शिकायत मिलने के बाद शुरू की थी। क्वान्टम ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने वीसीपीएल के साथ ऋण करारों के बारे में शेयरधारकों से सूचनाओं का खुलासा नहीं किया है।
एक ऋण करार आईसीआईसीआई बैंक तथा दो अन्य करार विश्वप्रधान कमर्शियल प्राइवेट लि. (वीसीपीएल) के साथ किए गए थे।
सेबी के अनुसार, वीसीपीएल के साथ 350 करोड़ रुपये के ऋण का एक करार 2009 में किया गया था। यह करार आईसीआईसीआई बैंक का कर्ज चुकाने के लिए था। वीसीपीएल के साथ दूसरा 53.85 करोड़ रुपये का ऋण करार एक साल बाद किया गया था।
सेबी ने अपने 52 पृष्ठ के आदेश में कहा कि इन ऋण करारों में ऐसे प्रावधान और शर्तें थीं जिनसे एनडीटीवी का कामकाज उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हुआ।
इसके अलावा एक ऋण करार की शर्त के जरिये वीसीपीएल को अप्रत्यक्ष तरीके से वॉरंट को आरआरपीआर होल्डिंग के शेयर में बदलकर एनडीटीवी में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई थी।
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